सेबी ने अक्टूबर में 6,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया
रमण अजय
- 19 Nov 2024, 06:57 PM
- Updated: 06:57 PM
नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अक्टूबर में अपने शिकायत निपटान मंच स्कोर्स के माध्यम से कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 6,327 शिकायतों का निपटारा किया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, अक्टूबर के अंत तक स्कोर्स पर तीन महीने से अधिक समय से 15 शिकायतें लंबित थीं। ये शिकायतें एंजल वन, ग्रो इन्वेस्ट टेक, जैनम ब्रोकिंग, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लि., सीएएमएस इन्वेस्टर सर्विसेज और एलएमएल लि. जैसी इकाइयों से जुड़ी थीं।
लंबित शिकायतों की संख्या 31 अक्टूबर तक घटकर 6,490 हो गई, जो 30 सितंबर तक 6,685 थी। पिछले महीने मंच पर 6,132 नई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
सेबी शिकायत निपटान प्रणाली (स्कोर्स) जून, 2011 में शुरू की गई थी। यह शिकायतों के समाधान की व्यवस्था है।
इसे निवेशकों को संबंधित कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों के खिलाफ सेबी के पास अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद के लिए तैयार किया गया है।
सेबी ने इस साल अप्रैल में अतिरिक्त सुविधाओं के साथ स्कोर्स का एक नये संस्करण की शुरुआत की थी।
नियामक ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि संस्थाओं द्वारा शिकायतों के निपटान में औसत समय नौ दिन था, जबकि प्रथम-स्तरीय समीक्षा से गुजरने वाली शिकायतों को हल करने का औसत समय पांच दिन था।
सेबी ने कहा कि लंबित शिकायतों में वे मामले शामिल हैं जहां संस्थाओं और नामित निकायों ने निर्धारित समय के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट जमा कर दी है। लेकिन इसमें शिकायतें लंबित स्थिति में रहती हैं ताकि निवेशकों के असंतुष्ट होने पर उन्हें उसे आगे बढ़ाने का मौका मिल सके।
स्कोर्स 2.0 के तहत, शिकायतें स्वचालित रूप से संबंधित इकाई को भेज दी जाती हैं। इसमें 21 दिन के भीतर निवेशक के पास कार्रवाई रिपोर्ट जमा करना आवश्यक होता है।
यदि निवेशक असंतुष्ट है, तो वे 15 दिन के भीतर प्रथम-स्तरीय समीक्षा की मांग कर सकते हैं। इससे शिकायत लंबित सूची में वापस आ जाती है। नामित निकाय ऐसी शिकायतों को देखता है और कार्रवाई रिपोर्ट देता है।
भाषा रमण