‘‘नियमों की अनदेखी कर गैंगस्टर अधिनियम लगाने पर हुआ अमरोहा के जिलाधिकारी का तबादला’’
राजेंद्र धीरज
- 30 Sep 2024, 11:59 PM
- Updated: 11:59 PM
प्रयागराज, 30 सितंबर (भाषा) नियमों की अनदेखी कर तीन युवकों पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा लगाने के मामले में अमरोहा के जिलाधिकारी का तबादला किया गया और अब उन्हें सचिवालय से संबद्ध कर दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी है।
शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया, ‘‘मुख्य खामी अमरोहा के जिलाधिकारी (राजेश कुमार त्यागी) के स्तर पर पाई गई जिन्होंने बिना संतुष्ट हुए गैंगस्टर अधिनियम लगाने की मंजूरी दी थी। इसलिए अमरोहा जिला से उनका स्थानांतरण कर दिया गया और सचिवालय से संबद्ध कर दिया गया है और उन्हें क्षेत्र में किसी तरह की तैनाती नहीं दी गई है।’’
अमरोहा में तीन युवकों के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की पीठ ने 24 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में आगे बढ़ाते समय अमरोहा के पुलिस अधीक्षक नियमों के तहत आवश्यक संतोष व्यक्त नहीं किया और दिलचस्प है कि जिलाधिकारी ने भी इसे मंजूर करते समय नियमों की अनदेखी की।’’
अदालत ने अमरोहा के अनस, चाहत और आसिफ द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इन याचिकाकर्ताओं ने अमरोहा के थाना दिदौली में गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मुकदमों को चुनौती दी थी।
अमरोहा की मौजूदा जिलाधिकारी निधि गुप्ता से जब इस मामले में संपर्क किया गया, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। निधि गुप्ता ने 15 सितंबर (रविवार) को अमरोहा के जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला।
उच्च न्यायालय ने कहा, “इस अदालत ने गैंग चार्ट अग्रेसित करने और उसे मंजूर करने के संबंध में सन्नी मिश्रा के मामले में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था। यद्यपि इन दिशानिर्देश की सूचना डीजीपी द्वारा 19 जनवरी, 2024 को इस जिले के पुलिस कप्तान को दी गई और मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को 21 जनवरी, 2024 को दी गई, इसके बावजूद अमरोहा के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी इसका अनुपालन करने में विफल रहे।”
भाषा राजेंद्र