अदालत ने हरियाणा के विधायक पंवार की ईडी गिरफ्तारी रद्द की
धीरज माधव
- 25 Sep 2024, 08:15 PM
- Updated: 08:15 PM
चंडीगढ़, 25 सितंबर (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा कि एजेंसी के पास ‘कोई तथ्य’ नहीं है जो विधायक की अपराध में संलिप्तता इंगित करे।
न्यायाधीश महावीर सिंह सिंधु ने सोमवार को नेता को जमानत देते हुए यह आदेश सुनाया। कुल 37 पन्नों के इस फैसले को बुधवार को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
निवर्तमान विधानसभा में सोनीपत से कांग्रेस विधायक पंवार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध है एवं साथ ही अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी।
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाते हुए कहा कि वह जांच के लिए उचित समय ले और ‘‘अनावश्यक उत्पीड़न’’ न करे। फैसले में यह भी दर्ज किया कि विधायक को गिरफ्तार किए जाने से पहले लगातार 15 घंटे तक पूछताछ की गई।
पंवार(55) को ईडी ने हरियाणा में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत 20 जुलाई को गुरुग्राम स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय से गिरफ्तार किया था।
अदालत ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता (पंवार) किसी भी तरह से किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं पाये गये हैं, जिससे धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन का अपराध बनता हो।’’
फैसले में कहा गया कि ईडी द्वारा पंवार के खिलाफ जारी गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी के आधार और अंबाला की एक विशेष अदालत द्वारा जारी दो रिमांड आदेशों को ‘‘कानून के तहत बचाव योग्य नहीं होने के कारण रद्द किया जाता है।’’
आदेश में कहा गया, ‘‘परिणामस्वरूप, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा किया जाए।’’
अदालत ने कहा कि चूंकि ‘‘अवैध खनन’’ पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता (पंवार) पर इस आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
अदालत ने कहा कि पंवार से 19 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से देर रात 1.40 बजे तक ‘लगातार पूछताछ’ की गई, जो कि ‘ईडी की बहादुरी नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा के खिलाफ है।’’
ईडी ने दावा किया था कि पंवार ने राज्य के यमुनानगर जिले में कथित अवैध खनन से लगभग 26 करोड़ रुपये की ‘‘अपराध आय’’ प्राप्त की थी।
भाषा धीरज