कानून पर रोक केवल दुर्लभ, असाधारण मामलों में ही लगाई जानी चाहिए : उच्चतम न्यायालय

कानून पर रोक केवल दुर्लभ, असाधारण मामलों में ही लगाई जानी चाहिए : उच्चतम न्यायालय