राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन अगले तीन महीने में होगा: मंत्रालय सूत्र
आनन्द नमिता
- 13 Sep 2025, 03:10 PM
- Updated: 03:10 PM
.... पूनम मेहरा ...
नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत महासंघों को मान्यता देने या निलंबित करने और उनके वित्तीय आचरण की निगरानी करने का सर्वोच्च अधिकार रखने वाले बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) का गठन दिसंबर के अंत तक कर दिया जाएगा।
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अगले साल जनवरी के अंत तक इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया है और एनएसबी का गठन उस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा।
खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने पीटीआई द्वारा पूरी प्रक्रिया की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर शनिवार को बताया, ‘‘ राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन अगले तीन महीनों में किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का काम भी चल रहा है। उन्होंने हालांकि विवरण का खुलासा नहीं किया। ’’
इसमें हालांकि राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को संबद्धता देने के मानदंड भी शामिल हैं।
एनएसबी में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य (सदस्यों की संख्या अभी तय नहीं हुई है) होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ‘सार्वजनिक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल कानून और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले, सक्षम, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से’ की जाएगी।
इससे जुड़ी नियुक्ति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएंगी। इस समिति के अन्य सदस्यों का विवरण अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन अधिनियम में कहा गया है कि उनके पास सार्वजनिक प्रशासन और खेल प्रशासन का व्यापक अनुभव होना चाहिए और वे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी होने चाहिए।
एक बार गठित होने के बाद सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने के लिए बोर्ड से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा।
बोर्ड को ऐसे राष्ट्रीय महासंघों को अमान्य करने का अधिकार दिया गया है जो अपनी कार्यकारी समिति के लिए चुनाव कराने में विफल रहे हैं या जिन्होंने ‘चुनाव प्रक्रियाओं में घोर अनियमितताएं’ की हैं।
इसके अतिरिक्त वार्षिक ऑडिट किए गए खातों को प्रकाशित करने में विफलता या ‘सार्वजनिक निधियों का दुरुपयोग, गलत तरीके से उपयोग या गबन’ करने पर भी राष्ट्रीय खेल बोर्ड से निलंबन हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले संबंधित वैश्विक निकाय से परामर्श करना आवश्यक होगा।
भारतीय खेल बोर्ड के साथ राष्ट्रीय खेल पंचाट और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल का गठन भी शुरुआती चरण में है।
खेल पंचाट का उद्देश्य खेल से जुड़े मामलों को लंबे समय तक अदालतों में उलझने से रोकना है। इसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे। पंचाट के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे।
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। समिति में खेल सचिव और कानून तथा न्याय मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे।
इस पंचाट के आदेशों को केवल उच्चतम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी।
राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल भारत के चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग के सेवानिवृत्त सदस्यों, या राज्यों के सेवानिवृत्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों या उप चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनेगा।
इस पैनल का काम खेल निकायों की कार्यकारी समितियों और एथलीट समितियों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना होगा।
भाषा आनन्द