ऐश्वर्या राय के नाम और तस्वीर के अनधिकृत उपयोग पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक
नेत्रपाल अविनाश
- 11 Sep 2025, 07:34 PM
- Updated: 07:34 PM
नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यावसायिक लाभ के लिए ऑनलाइन मंचों पर उनके नाम और तस्वीरों का अवैध रूप से इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उसकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान हो सकता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार पर भी असर पड़ सकता है।
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने नौ सितंबर को पारित और बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा, ‘‘किसी के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों के अनधिकृत इस्तेमाल के ऐसे मामलों में अदालतें आंखें नहीं मूंद सकतीं और वे पीड़ित पक्षों की रक्षा करेंगी, ताकि उक्त अनधिकृत शोषण के परिणामस्वरूप उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान को रोका जा सके।’’
अदालत ने 10 सितंबर को ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन की भी इसी तरह की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और ऑनलाइन मंचों को उनके नाम और तस्वीर का अवैध रूप से उपयोग करने से रोके जाने का आग्रह किया था।
इसने कहा कि वह अभिषेक की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेगी।
वर्ष 2023 में, दंपति की बेटी आराध्या बच्चन ने भी अपने स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री को रोकने और इसे हटवाए जाने का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने ऐश्वर्या की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करने और ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, तस्वीरों तथा एआई-जनित अश्लील सामग्री का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया गया था।
अदालत ने प्रतिवादियों को समन जारी कर एक महीने के भीतर अपने लिखित बयान दाखिल करने को कहा तथा मामले की सुनवाई अगले वर्ष 15 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी।
इसने गूगल को निर्देश दिया कि वह आवेदन में रेखांकित यूआरएल को हटा दे और निष्क्रिय कर दे, तथा वस्तुओं के मालिकों या संचालकों और विक्रेताओं की सभी ‘‘मूलभूत ग्राहक जानकारी’’ को एक सीलबंद लिफाफे या पासवर्ड से सुरक्षित दस्तावेज में दायर करे।
अदालत ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग को याचिका में उल्लिखित सभी यूआरएल को अवरुद्ध और निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
इसने कहा कि कथित दुरुपयोग से न केवल राय को वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और साख को भी नुकसान पहुंच रहा है।
मुकदमे में ऐश्वर्यावर्ल्ड डॉट कॉम, एपीकेप्योर डॉट कॉम, बॉलीवुडटीशॉप डॉट कॉम, काशकॉलेक्टिवको डॉट कॉम जैसी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल आदि जैसे ऑनलाइन मंचों को प्रतिवादी बनाया गया है, जो अनधिकृत रूप से अभिनेत्री के नाम और तस्वीर वाले उत्पाद बेचते हैं या उनके नाम और चित्रों का अवैध रूप से इस्तेमाल की फायदा उठाते हैं।
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नेत्रपाल