केरल में ट्रेन में टीटीई की हत्या के आरोप में प्रवासी मजदूर गिरफ्तार
रवि कांत अविनाश
- 03 Apr 2024, 09:50 PM
- Updated: 09:50 PM
त्रिशूर, तीन अप्रैल (भाषा) केरल में चलती ट्रेन से टिकट निरीक्षक (टीटीई) को धक्का देकर उसकी हत्या करने के आरोप में ओडिशा के एक प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि ओडिशा के गंजाम के मूल निवासी रजनीकांत को कल शाम घटना के तुरंत बाद पास के पलक्कड़ जिले से हिरासत में ले लिया गया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि वह ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा था।
पुलिस के मुताबिक यह घटना एर्नाकुलम से पटना जाने वाली एक ट्रेन में हुई। एर्नाकुलम के रहने वाले विनोद (48) नामक टीटीई की चलती ट्रेन से कथित तौर पर धक्का दिए जाने के बाद मौत हो गई।
पुलिस को संदेह है कि रेल पटरी पर गिरने के बाद विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन की चपेट में आने से टीटीई की मौत हो गई।
विनोद का शाम को यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमॉर्टम किया गया। मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक चलती ट्रेन से गिरने से सिर पर लगी गंभीर चोट और विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से पैर कटने से अत्यधिक रक्तस्राव विनोद की मौत का कारण बना।
इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी ने जानबूझकर हत्या करने की नीयत से टीटीई को चलती ट्रेन से धक्का दिया।
आरोप है कि रजनीकांत बिना टिकट के यात्रा कर रहा था,इस पर टीटीई ने उससे जुर्माना भरने को कहा था जिससे वह नाराज हो गया।
प्राथमिकी के अनुसार टीटीई दरवाजे के पास खड़ा था और आरोपी ने उसे मारने के इरादे से उसे पीछे से धक्का दे दिया।
त्रिशूर रेलवे पुलिस ने राजेश कुमार नामक एक अन्य यात्री की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।
राजेश ने मीडिया से कहा, ‘‘टीटीई दरवाजे के पास खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था। जाहिर तौर पर वह आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहा था क्योंकि उसने बिना टिकट यात्रा की थी। उसने अचानक अपनी पूरी ताकत से टीटीई को पीछे से चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ’’
उसने बताया कि इस घटना को असम के दो अन्य यात्रियों ने भी देखा था।
राजेश ने कहा, ‘‘मैं पास के डिब्बे में बैठे दो अन्य टीटीई को खोजने के लिए दौड़ा और पुलिस को इस बारे में सूचित किया। हम सभी ने मिलकर आरोपी को काबू में किया और बाद में ट्रेन के पलक्कड़ पहुंचने पर उसे पुलिस को सौंप दिया। ’’
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि आधिकारिक ड्यूटी के दौरान विनोद की मौत बहुत पीड़ादायक है। एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आरोपी को उचित सजा दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
भाषा रवि कांत