फरीदाबाद छात्र की मौत का मामला: गोरक्षकों पर नये कानून के तहत धाराएं जोड़ीं
खारी सुरेश
- 28 Nov 2024, 05:50 PM
- Updated: 05:50 PM
फरीदाबाद, 28 नवंबर (भाषा) हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस ने पांच गोरक्षकों के खिलाफ दायर अपने आरोप-पत्र में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की तीन धाराओं को जोड़ा है। इन गोरक्षकों ने कथित तौर पर यहां एक छात्र को गलती से पशु तस्कर समझकर गोली मार दी थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
यह मामला 23 अगस्त का है, जब आरोपी सौरभ, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश ने दो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) में सवार कुछ संदिग्ध पशु तस्कर के शहर में रेकी करने की सूचना पर दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20-वर्षीय आर्यन मिश्रा और उसके दोस्त शैंकी और हर्षित का एक कार से पीछा किया।
जब आरोपियों ने उनसे कार रोकने के लिए कहा तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद उन्होंने गोलियां चलाईं और पलवल में गदपुरी टोल के पास मिश्रा को गोली मार दी गई। सभी आरोपियों को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) अमन यादव ने बताया कि अपराध शाखा ने दो दिन पहले फरीदाबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष मिश्रा के साथ मौजूद रहे युवकों सहित लगभग 30 गवाहों के बयानों के साथ छह सौ पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया।
आरोपियों पर प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, आरोप-पत्र में इस धारा को बीएनएस की धारा 103(2) से बदल दिया गया, जिसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों द्वारा नस्ल, जाति या समुदाय, लैंगिक, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या किये जाने को लेकर सजा का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है तथा जुर्माना भी किया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था।
फरीदाबाद पुलिस ने दो और धाराएं भी जोड़ी हैं, जिनमें आपराधिक साजिश के लिए बीएनएस की धारा 61(24) और जानबूझकर सबूत छिपाने के लिए धारा 238(2) शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि गैरकानूनी जमावड़ा और घातक हथियारों के साथ दंगा करने की अन्य धाराओं के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों को भी आरोप-पत्र में बरकरार रखा गया।
भाषा
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