एमसीडी के स्थायी समिति सदस्य के चुनाव से पहले महापौर ने चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया
सुरभि नरेश
- 27 Sep 2024, 02:24 PM
- Updated: 02:24 PM
नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की एक खाली सीट के लिए शुक्रवार को चुनाव से महज एक घंटा पहले महापौर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को इसे स्थगित करने का निर्देश दिया ताकि पूर्व के निर्देशों के अनुसार पांच अक्टूबर को चुनाव कराया जा सके।
बृहस्पतिवार को पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए व्यवधान के बाद महापौर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव को पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था।
हालांकि, बाद में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को शुक्रवार को दोपहर एक बजे चुनाव कराने का निर्देश दिया।
ओबेरॉय ने एक पत्र में आयुक्त से पांच अक्टूबर को स्थायी समिति के चुनाव में कानून का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने आयुक्त से शुक्रवार को होने वाले चुनाव को ‘‘अवैध और गैरकानूनी’’ घोषित करने को भी कहा।
ओबेरॉय ने आयुक्त को लिखे पत्र में उपराज्यपाल के निर्देश को असंवैधानिक बताया।
उन्होंने लिखा, ‘‘यह आदेश अवैध, असंवैधानिक है क्योंकि यह दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम और दिल्ली नगर निगम (कार्य संचालन और संचालन) विनियम, 1958 की सांविधिक योजना का घोर उल्लंघन है। साथ ही यह निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कसौटी के भी विपरीत है।’’
उन्होंने कहा कि कई पार्षदों ने उन्हें बताया था कि सदन के स्थगित होने के बाद वे शहर से बाहर हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आपका आदेश 26.9.2024 को रात 11 बजे जारी किया गया और इतने कम समय में पार्षदों के पास उक्त बैठक में पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।’’
उन्होंने लिखा, ‘‘यहां तक कि कई पार्षदों को 27.09.2024 को सुबह 10 बजे तक बैठक की सूचना नहीं मिली। इसलिए इसलिए, उनसे इतने कम समय में बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करना न केवल जन प्रतिनिधि के रूप में उनके चुनावी अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।’’
आयुक्त के आदेश को ‘‘आरंभ से ही अमान्य’’ घोषित करते हुए ओबेरॉय ने महापौर के रूप में बैठकें स्थगित करने के अपने अधिकार को दोहराया।
भाषा
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