नवी मुंबई में सड़क मारपीट के मामले में पूजा खेडकर के पिता का वाहन चालक गिरफ्तार
प्रीति माधव
- 20 Sep 2025, 06:08 PM
- Updated: 06:08 PM
ठाणे, 20 सितंबर (भाषा) नवी मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते एक वाहन चालक के सहायक के अपहरण से संबंधित सड़क पर मारपीट के मामले में पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर के पिता के वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त पंकज दहाणे ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस की एक टीम ने धुले के सिंधखेड़ से आरोपी प्रफुल सालुंखे को शुक्रवार को गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि सालुंखे को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर, उसकी मां मनोरमा और एक अन्य व्यक्ति इस मामले में अब भी फरार हैं। इन सभी ने मामले में सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी।
पुलिस के अनुसार, घटना 13 सितंबर को नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुई थी, जब एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक से एक लैंड क्रूजर कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन के चालक और सहायक तथा लग्जरी कार में सवार दो लोगों के बीच बहस हो गई तथा उन्होंने (लग्जरी कार सवार) नुकसान की भरपाई के लिए पैसे मांगे।
उन्होंने बताया कि दिलीप खेडकर और उनके वाहन चालक प्रफुल सालुंखे ने ट्रक के सहायक प्रहलाद कुमार चौहान को कथित तौर पर एसयूवी में डाल लिया और उसे पुणे स्थित खेडकर के बंगले पर ले गए।
पुलिस को जांच करने पर पता चला कि वह (प्रहलाद कुमार चौहान) बंगले पर है और फिर उसे बचा लिया। हालांकि पुलिस जब खेडकर के बंगले पर गई थी तो मनोरमा ने उन्हें अंदर आने से रोका था।
सहायक पुलिस आयुक्त राहुल धास ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपियों ने चौहान को एक चौकीदार के कमरे में बंधक बना लिया, उसे बासी खाना परोसा और नुकसान की भरपाई न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि मनोरमा खेडकर ने अपने आवास के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और यह इस मामले के सबूत थे। इसके लिए उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को अपने शयनकक्ष तक जाने दिया क्योंकि यहां ही डीवीआर रखा था।
रबाले पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अब इसमें धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 127(7) (जबरन वसूली के लिए गलत तरीके से बंधक बनाना) और 308(4) (जबरन वसूली) को भी शामि किया है।
पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ भी पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है और उसे नोटिस जारी किया है।
पूजा खेडकर पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप है। हालांकि उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने खेडकर के खिलाफ कई आरोपों के तहत कार्रवाई शुरू की, जिसमें फर्जी पहचान बताकर सिविल सेवा परीक्षा देने की कोशिश करने का आपराधिक मामला भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।
पिछले साल पूजा खेडकर को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर हुए विवाद के बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनकी मां एक किसान को धमकाती नजर आ रही थीं। इसके बाद मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
भाषा
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