तीस सितंबर की समयसीमा से पहले ही एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुने कर्मचारी: वित्त मंत्रालय
रमण अजय
- 18 Sep 2025, 02:54 PM
- Updated: 02:54 PM
नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे 30 सितंबर की समयसीमा से पहले ही एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुने ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान हो सके।
सरकार ने एक अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में पेश किया है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की सुविधा मिलेगी।
एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।
मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अंतिम समय में आने वाली किसी भी कठिनाई से बचने और अपने अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा से पहले ही अपना विकल्प चुन लें। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, वे इस तिथि के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।’’
बीस जुलाई तक केंद्र सरकार के लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था और इस योजना के तहत जुड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
साथ ही, वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त को कर्मचारियों को यूपीएस से पुन: एनपीएस से जुड़ने की सुविधा दी। यह सुविधा एकबारगी मिलेगी और उन्हें दोबारा यूपीएस में जाने का विकल्प नहीं मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में एकबारगी एकतरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘यूपीएस विकल्प चुनने वाले किसी भी समय इस सुविधा का उपयोग सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, कर सकते हैं।’’
सरकार ने यूपीएस के तहत ‘सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी’ का लाभ दिया है।
इसके अलावा, एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु या अशक्तता अथवा विकलांगता के आधार पर उसकी सेवामुक्ति की स्थिति में केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत वे लाभ प्राप्त करने के विकल्प के लिए भी पात्र होंगे।
सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत यूपीएस को भी एनपीएस की तरह कर लाभ दिया है।
भाषा रमण