बलात्कार मामला: न्यायालय ने तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक को अभिनेत्री से माफी मांगने को कहा
पारुल अविनाश
- 12 Sep 2025, 07:15 PM
- Updated: 07:15 PM
नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिल फिल्म निर्देशक और नेता सीमन को उस अभिनेत्री से बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया, जिन्होंने 2011 में उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।
न्यायमू्र्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ सीमन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सीमन के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
पीठ ने कहा, “वह एक महिला है। आप माफी मांगिए और मामले को यहीं खत्म कीजिए। अपने जवाबी हलफनामे में आपने कहा है कि आप भविष्य में उसे परेशान नहीं करेंगे। आप सभी आरोप वापस ले लेंगे, माफी मांगेंगे और अगर हम आपके हलफनामे पर विचार करें, तो इन सभी शर्तों पर हम शिकायत रद्द कर सकते हैं।”
उच्च न्यायालय ने पुलिस को मामले की जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सीमन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित विभिन्न अपराधों के साथ-साथ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत भी आरोपों का सामना कर रहे हैं।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह शादी के वादे के चलते 2007 से 2011 के बीच सीमन के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उन्होंने किसी और से शादी कर ली। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उनका यौन शोषण किया गया और भावनात्मक रूप से बहकाया गया।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने समझौते का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने धमकियों के कारण एक दशक पहले तमिलनाडु छोड़ दिया था।
फरासत ने कहा कि नाम तमिलर काच्ची पार्टी का नेतृत्व करने वाले सीमन ने शिकायतकर्ता को यौनकर्मी कहकर सार्वजनिक रूप से उनकी छवि खराब की, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च में उन्हें समझौता करने के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
हालांकि, सीमन के वकील ने माफी मांगकर मामले को रफा-दफा करने के अदालत के सुझाव पर अपने मुवक्किल की राय जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से समय देने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने दोनों पक्षों से कड़वाहट दूर करने का आग्रह करते हुए कहा, “देखिए, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। आपको पता है कि आपने एक-दूसरे के साथ क्या किया है। कृपया इस सबसे बाहर निकलिए और अपनी जिंदगी शांति से बिताइए। आप मुकदमा क्यों चाहते हैं?”
मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
भाषा पारुल