जम्मू-कश्मीर के डोडा में विस्फोट, कोई हताहत नहीं
जितेंद्र माधव
- 11 Sep 2025, 08:24 PM
- Updated: 08:24 PM
डोडा, 11 सितंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के डोडा में बृहस्पतिवार को एक घर में हुए कम तीव्रता वाले विस्फोट के बाद मकान मालिक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया।
घर में विस्फोट की घटना से जिले में एक बार फिर से दहशत फैल गई।
पुलिस व फोरेंसिक विशेषज्ञ इस विस्फोट की जांच कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने एक जर्मन ‘स्टिक ग्रेनेड’ से यह धमाका हुआ था।
घर के मालिक जावेद हुसैन ने दावा किया कि उसे अपने कूड़ेदान में यह ग्रेनेड मिला था।
पुलिस के मुताबिक, यह विस्फोट पूर्वाह्न लगभग साढ़े 10 बजे जामिया मस्जिद के पास डुमरी-ठुकर मोहल्ले में हुआ हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
पुलिस को जावेद हुसैन के घर के प्रवेश द्वार पर छर्रे के निशान मिले और तुरंत घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई।
हुसैन एक दुकान का मालिक भी है।
पुलिस ने बताया कि उस समय घर में मौजूद हुसैन और खुर्शीद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।
पुलिस के मुताबिक, हुसैन ने प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसके घर में एक वस्तु में विस्फोट हुआ था और उसने जांचकर्ताओं को बताया कि कचरा साफ करते समय उसे ग्रेनेड मिला था।
हुसैन ने पुलिस को बताया कि ग्रेनेड को हानिरहित वस्तु समझकर उसने मसाले पीसने के लिए मूसल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की।
हुसैन ने दावा किया कि जब उसने ग्रेनेड पर एक डोरी खींची तो धुआं निकला और विस्फोट होने से ठीक पहले उसने उसे बाहर फेंक दिया।
पुलिस के अनुसार, हुसैन के दिवंगत पिता अब्दुल अहद इटू एक कुख्यात ‘ओवर ग्राउंड वर्कर’ थे, जो नियमित रूप से अपने घर पर आतंकवादियों को पनाह देते थे।
पुलिस ने बताया कि यही वह घर था जहां 1996 में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए थे।
कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद 80 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने तथा प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद जिले तथा आसपास के इलाकों में तनाव व्याप्त है।
डोडा जिले में बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन भी निषेधाज्ञा लागू रही और एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट और वाई-फाई सेवाएं बंद रहीं।
प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) अधिनियम की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
भाषा जितेंद्र