एनजीटी ने नालों से गाद निकालने के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त को तलब किया
देवेंद्र वैभव
- 11 Apr 2025, 07:39 PM
- Updated: 07:39 PM
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में नालों की सफाई के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को तलब किया है।
दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अधिकरण को सूचित किया था कि 22 नालों की सफाई का काम 31 मई तक पूरा हो जायेगा।
विभाग ने यह भी कहा कि दक्षिणी दिल्ली से गुजरने वाले कुशक और सुनहरी पुल नालों के ढके हुए हिस्सों से गाद निकालने का मुद्दा मुख्य सचिव के साथ बैठक में सुलझा लिया जाएगा।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने नौ अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ‘‘मामले के पहलुओं, स्थिति की गंभीरता, मुख्य सचिव द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक के बावजूद अब तक कोई प्रगति नहीं होने और क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में अनिश्चितता की स्थिति बने रहने संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए हम अगली सुनवाई पर एमसीडी के आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और दिल्ली के मुख्य सचिव को ऑनलाइन तरीके से उपस्थित होने का निर्देश देना उचित समझते हैं।’’
पीठ ने ‘‘शीघ्र कार्रवाई’’ के लिए दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को ऑनलाइन तरीके से पेश होने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के वकील के अनुसार, मुख्य सचिव ने इस साल सात मार्च को बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी और अन्य की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी, जिसमें एमसीडी ने नालों की सफाई की जिम्मेदारी ली थी और एमसीडी तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी।
अधिकरण ने कहा कि हस्तक्षेप करने वाले एक पक्ष के वकील ने कहा कि नगर निगम ने डिफेंस कॉलोनी में नाले के ढके हुए हिस्से को साफ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पिछले मानसून के दौरान बाढ़ आई और निवासियों को ‘‘भारी असुविधा’’ हुई।
इसने कहा, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए एमसीडी से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, सात मार्च की बैठक के बाद से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है और स्थिति वैसी ही है जैसी बैठक की तारीख को थी।’’
अधिकरण ने डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन करने के लिए एक ‘कोर्ट कमिश्नर’ नियुक्त किया।
मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल तय की गई है।
भाषा
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