क्या कोई उच्च न्यायालय विस अध्यक्ष से अयोग्यता याचिकाओं पर तय समय में फैसला लेने को कह सकता है?

क्या कोई उच्च न्यायालय विस अध्यक्ष से अयोग्यता याचिकाओं पर तय समय में फैसला लेने को कह सकता है?