त्विषा मौत मामला: आरोपी गिरिबाला और समर्थ की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाई गई
खारी
- 14 Jul 2026, 10:56 PM
- Updated: 10:56 PM
(सातवें पैरा में वकील का नाम ठीक करते हुए)
भोपाल, 14 जुलाई (भाषा) मॉडल से अभिनेत्री बनीं त्विषा शर्मा की मौत के मामले में भोपाल की एक अदालत ने आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) देने में सहयोग नहीं करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप के बाद मंगलवार को दोनों आरोपियों सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ा दी।
गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय में ऑनलाइन माध्यम से पेश हुए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पिछली सुनवाई में दोनों आरोपियों ने 'वॉयस सैंपल' देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन जब उसकी टीम छह जुलाई को जेल पहुंची तो दोनों ने सहयोग नहीं किया।
त्विषा के परिजनों के अधिवक्ता अंकुर पांडेय ने 'पीटीआई-भाषा' बताया कि इसी आधार पर सीबीआई ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अदालत को बताया कि 'वॉयस सैंपल' नहीं मिलने के कारण जांच प्रभावित हो रही है, क्योंकि दोनों आरोपी इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।
पांडेय के अनुसार, सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने 'वॉयस सैंपल' देने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा कि गिरिबाला सिंह ने एक बार नमूना दिया था, लेकिन जब सीबीआई की टीम दोबारा नमूना लेने पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं, समर्थ सिंह ने भी अपना 'वॉयस सैंपल' नहीं दिया।
हालांकि, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के अधिवक्ता इनोस जॉर्ज कार्लो ने सीबीआई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों ने कभी भी 'वॉयस सैंपल' देने से इनकार नहीं किया।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गिरिबाला सिंह ने अस्वस्थ होने के बावजूद दो बार 'वॉयस सैंपल' दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से तीसरी बार नमूना नहीं दे सकीं। उन्होंने सीबीआई से अगले दिन नमूना लेने का अनुरोध भी किया था।
कार्लो ने कहा कि समर्थ सिंह भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनकी आपत्ति 'केवल वॉयस' सैंपल लेने की प्रक्रिया को लेकर है।
पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दी।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की बहू त्विषा शर्मा का शव 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में फंदे से लटका मिला था।
प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम में कथित खामियों का आरोप लगाते हुए त्विषा के परिजनों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा ब्रजेन्द्र खारी
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1407 2256 भोपाल