न्यायाधीशों को केवल आईओ के एकत्र किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए : उच्च न्यायालय

न्यायाधीशों को केवल आईओ के एकत्र किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए : उच्च न्यायालय