मदरसा शिक्षक हत्या मामला: मुख्यमंत्री ने कहा, केरल सरकार हत्यारों को सजा दिलाएगी
संतोष माधव
- 01 Apr 2024, 10:35 PM
- Updated: 10:35 PM
कोझिकोड (केरल), एक अप्रैल (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मदरसा शिक्षक मोहम्मद रियास मौलवी के हत्यारों को उचित सजा दी जाए, जिनकी सात साल पहले कासरगोड में एक मस्जिद के अंदर हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत सभी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘धार्मिक घृणा के नाम पर लोगों की हत्या करने के चलन को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए और सरकार इस संबंध में सभी कदम उठा रही है।’’
मुख्यमंत्री ने हाल ही में सनसनीखेज मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं को बरी किए जाने पर उनकी सरकार के खिलाफ विपक्ष की आलोचना को भी खारिज कर दिया और कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष ने जांच और मुकदमे के दौरान ‘पारदर्शिता और पूर्ण ईमानदारी’ बनाए रखी।
उन्होंने कहा, ‘‘यहां तक कि मृतक मौलवी के परिवार ने भी कई मौकों पर मामले में उनकी ईमानदारी और समर्पण का उल्लेख किया।’’ विजयन ने कहा कि जांच या मामले को चलाने में कोई लापरवाही या देरी नहीं हुई है।
कासरगोड की एक अदालत ने शनिवार को इस मामले में तीन आरएसएस कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों की मुस्लिम समुदाय के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी थी।
उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तारी के दिन से आरोपी व्यक्तियों को विचारधीन बंदी के रूप में सात साल और सात दिन जेल में बिताने पड़े। विजयन ने बताया कि उन्होंने कई बार जमानत की कोशिश की, लेकिन सरकार के सख्त रुख के कारण उन्हें जमानत नहीं मिली।
यहां एक प्रेस वार्ता में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीसन ने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष और पुलिस ने आरोपियों को बरी करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मिलीभगत की।
कासरगोड के पास चूरी में स्थित एक 34 वर्षीय मदरसा शिक्षक और मुअज्जिन (एक व्यक्ति जो अजान के लिए आह्वान करता है) मोहम्मद रियास मौलवी की 20 मार्च, 2017 को मस्जिद में उनके कमरे में हत्या कर दी गई थी। चूरी स्थित मुहयुद्दीन जुमा मस्जिद के परिसर में घुसे एक गिरोह ने कथित तौर पर उनका गला रेत दिया था।
भाषा संतोष