श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ईपीएफओ को कर्मचारियों का यूएएन सक्रिय रखने का निर्देश
निहारिका अजय
- 21 Nov 2024, 05:52 PM
- Updated: 05:52 PM
नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों का सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) सक्रिय हो।
मंत्रालय ने बयान में कहा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रभावी पहुंच के लिए अपने क्षेत्रीय और ‘जोनल’ कार्यालयों को शामिल करेगा।
बयान के अनुसार, ‘‘ यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम संख्या में नियोक्ता तथा कर्मचारी ईएलआई योजना से लाभान्वित हों, उसने ईपीएफओ को नियोक्ताओं के साथ अभियान के रूप में काम करने और कर्मचारियों के यूएएन को सक्रिय करने का निर्देश दिया है।’’
यूएएन को सक्रिय करने से कर्मचारियों को ईपीएफओ की व्यापक ऑनलाइन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच मिलती है, जिससे वे अपने भविष्य निधि (पीएफ) खातों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं। पीएफ पासबुक देख तथा डाउनलोड कर सकते हैं, निकासी, अग्रिम या स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यक्तिगत विवरण ‘अपडेट’ कर सकते हैं और वास्तविक समय में दावों पर नजर रख सकते हैं।
इससे कर्मचारियों को अपने घर बैठे ही ईपीएफओ सेवाओं तक चौबीसों घंटे पहुंच प्राप्त हो सकेगी, जिससे उन्हें ईपीएफओ कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
नियोक्ताओं को पहले चरण में 30 नवंबर, 2024 तक चालू वित्त वर्ष 2024-25 में शामिल होने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित ओटीपी के जरिये यूएएन को सक्रिय करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसकी शुरुआत नए शामिल होने वाले कर्मचारियों से होगी।
इसके बाद उन्हें अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
दूसरे चरण में, यूएएन ‘एक्टिवेशन’ में ‘चेयरा पहचानने’ की प्रौद्योगिकी के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा शामिल होगी।
भाषा निहारिका