सीसीआई जुर्माना : मेटा ने फैसले से असहमति जतायी, आगे अपील की योजना
निहारिका मनीषा
- 19 Nov 2024, 10:31 AM
- Updated: 10:31 AM
नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना 2021 में व्हॉट्सएप की निजता नीति अद्यतन के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया।
इसके अलावा, सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है।
सीसीआई के आदेश के अनुसार, मेटा और व्हाट्सएप को प्रतिस्पर्धा रोधी मुद्दों के समाधान के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कुछ व्यावहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है।
मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सीसीआई के निर्णय से असहमत है और उसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘गौरतलब है कि 2021 के ‘अपडेट’ ने लोगों के व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं किया और इसे उस समय उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि इस ‘अपडेट’ से कोई भी खाता न हटे (डिलीट न हो) या न व्हाट्सएप सेवा बाधित हो।’’
मेटा ने कहा कि यह ‘अपडेट’ व्हाट्सएप पर वैकल्पिक व्यावसायिक सुविधाओं को शुरू करने के बारे में है। साथ ही यह डेटा संग्रह तथा उपयोग के बारे में और अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है।
मेटा के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ उस समय से व्हाट्सएप लोगों और व्यवसायों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान रहा है। इसने संगठनों तथा सरकारी संस्थानों को कोविड-19 वैश्विक महामारी और उसके बाद भी नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में छोटे व्यवसायों की मदद की है।’’
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ व्हाट्सएप यह सब करने में सक्षम है, क्योंकि यह मेटा द्वारा समर्थित सेवाएं प्रदान करता है। हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों तथा व्यवसायों को वे अनुभव प्रदान करते रहने में सक्षम बनाए जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं।’’
इस बीच, सीसीआई ने व्हाट्सएप को अपने मंच पर एकत्र किए गए डेटा को अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा करने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
विज्ञापन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर नियामक ने कहा कि व्हाट्सएप की नीति में अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ साझा किए गए उपयोगकर्ता डेटा का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए।
इसमें कहा गया है, ‘‘ इस स्पष्टीकरण में डेटा साझा करने के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा हर तरह के डेटा को उसके संगत उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए।’’
नियामक ने कहा कि व्हाट्सएप पर एकत्रित उपयोगकर्ता डेटा को व्हाट्सएप सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ साझा करना भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य न हो।
व्हाट्सएप सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर सीसीआई ने कहा कि भारत में सभी उपयोगकर्ताओं (जिनमें 2021 ‘अपडेट’ स्वीकार करने वाले उपयोगकर्ता भी शामिल हैं) को इन-ऐप अधिसूचना के जरिये इस सेवा को समाप्त करने के (ऑप्ट-आउट के) विकल्प के जरिये ऐसे डेटा साझाकरण को प्रबंधित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
भाषा निहारिका