वैवाहिक विवादों में प्राथमिकी नियमित तरीके से रद्द नहीं की जा सकती : दिल्ली उच्च न्यायालय

वैवाहिक विवादों में प्राथमिकी नियमित तरीके से रद्द नहीं की जा सकती : दिल्ली उच्च न्यायालय