सिंगापुर: भारतीय नागरिक को अपने खाते में भूलवश डाली गई रकम न लौटाने पर नौ सप्ताह की सजा
योगेश मनीषा
- 14 Oct 2024, 05:23 PM
- Updated: 05:23 PM
(गुरदीप सिंह)
सिंगापुर, 14 अक्टूबर (भाषा) सिंगापुर की एक अदालत ने 47 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को नौ सप्ताह की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसने 25,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 16 लाख रुपये) की राशि अपने बैंक खाते में भूलवश स्थानांतरित किए जाने के बावजूद वापस नहीं किया, जबकि उसे पता था कि यह राशि उसकी नहीं थी।
पेरियासामी मथियाझगन ने 14 अक्टूबर को धन की हेराफेरी का दोष स्वीकार किया और अदालत को बताया कि उन्होंने इस धन का उपयोग अपने कर्ज चुकाने में किया था तथा इसका कुछ हिस्सा भारत में अपने परिवार को भेज दिया था।
पेरियासामी ने 2021 से 2022 तक एक प्लंबिंग और इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम किया।
उनकी कानूनी परेशानियां छह अप्रैल, 2023 को शुरू हुईं, जब फर्म के एक प्रशासक ने उनके बैंक खाते में 25,000 सिंगापुर डॉलर ट्रांसफर कर दिए, जिसे उन्होंने कंपनी का खाता समझा था।
राज्य अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) लिम योव लियोंग ने अदालत को बताया कि महिला ने कंपनी से व्यक्तिगत ऋण लिया था और वह इसे चुकाना चाहती थी।
स्ट्रेट्स टाइम्स ने एसपीओ के हवाले से कहा, "गलत हस्तांतरण करने के बाद, शिकायतकर्ता को उसी दिन (फर्म के एक निदेशक द्वारा) सूचित किया गया कि खाता कंपनी का नहीं है और कंपनी को नकदी प्राप्त नहीं हुई है।"
इसके बाद महिला ने पेरियासामी के बैंक को गलत ट्रांसफर के बारे में बताया और पैसे वापस पाने के लिए मदद मांगी।
दस अप्रैल, 2023 को बैंक ने उन्हें एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि महिला ने नकदी वापस करने का अनुरोध किया है।
उस वर्ष नौ मई को कंपनी ने उसे एक अन्य पत्र के माध्यम से सूचित किया कि नकदी वापस करने का उसका अनुरोध असफल रहा।
फिर उसने 23 मई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
जांच से पता चला कि पेरियासामी को उस महीने की शुरुआत में पता चल गया था कि पैसे उसके बैंक खाते में जमा हो गए थे।
एसपीओ ने कहा कि अपराधी को इतनी बड़ी नकदी मिलने की उम्मीद नहीं थी और वह जानता था कि यह राशि उसकी नहीं है।
इसके बावजूद उसने 11 और 12 मई को चार अलग-अलग लेन-देन में 25,000 सिंगापुर डॉलर को दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया।
महीने के अंत में कंपनी के प्रशासनिक कर्मचारियों ने देखा कि पेरियासामी को संबोधित बैंक का पत्र फर्म को भेज दिया गया था।
फर्म के निदेशक ने उसे फर्म में बुलाया, उसे पत्र सौंपा और उससे राशि वापस करने को कहा।
पेरियासामी ने जवाब दिया कि उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए राशि का उपयोग कर लिया है।
भाषा योगेश