राजस्थान सरकार ने ‘निवेश प्रोत्साहन योजना-2024’ को मंजूरी दी
धीरज
- 29 Sep 2024, 09:45 PM
- Updated: 09:45 PM
जयपुर, 29 सितंबर (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024’ को मंजूरी देने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में मंत्रिमंडल बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी।
कुमारी ने बताया कि सरकार नौ से 11 दिसंबर तक होने जा रहे ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना चाहती है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दिशा में बैठक में ‘राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024’ (रिप्स-2024) को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि रिप्स-2024 निवेशकों के लिए रियायतों के लिहाज से देश की सबसे आकर्षक निवेश प्रोत्साहन योजना है।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता पांचवी एवं आठवीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने एवं इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय ‘राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड’ द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी तरह, वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ा कर 10वीं उत्तीर्ण करने तथा अलग-अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एकरूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला किया गया है। साथ ही, वाहन चालक के पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी।
पटेल ने कहा कि वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में किया गया यह निर्णय इस साल एक लाख सरकारी नौकरियां देने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60 हजार पद रिक्त हैं जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी।
उन्होंने बताया कि एक और निर्णय में आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं समकक्ष पद तथा इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का प्रावधान किया गया है।
उप मुख्यमंत्री कुमारी ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 को अमल में लाते हुए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन कर स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है और न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटा कर 15 वर्ष किया गया है।
उन्होंने बताया कि रिप्स-2024 में एमएसएमई क्षेत्र से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं।
कुमारी ने बताया कि रिप्स-2024 में ‘स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज’ के तहत प्रोत्साहन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपये किया गया है।
उन्होंने बताया कि नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एयरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्री-टेक और कचरा पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके लिए ‘स्टैण्डर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज’ की तुलना में अधिक अवधि (7 वर्ष) के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसी तरह खादी, ग्रामीण पर्यटन और कृषि-प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
कुमारी ने बताया कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को दो साल के लिए शत प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
भाषा कुंज