हिंदू विवाह को अनुबंध की तरह भंग नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

हिंदू विवाह को अनुबंध की तरह भंग नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय