उप्र: उच्च न्यायालय ने दिवंगत वर्कचार्ज कर्मचारी को पात्रता की तारीख से नियमित मानने का निर्देश दिया

उप्र: उच्च न्यायालय ने दिवंगत वर्कचार्ज कर्मचारी को पात्रता की तारीख से नियमित मानने का निर्देश दिया