बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामला: बीएमसी ने उस बार में विध्वंस कार्रवाई की जहां गया था मुख्य आरोपी
योगेश रंजन
- 10 Jul 2024, 07:59 PM
- Updated: 07:59 PM
मुंबई, 10 जुलाई (भाषा) बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शहर के उस बार में किए गए अनधिकृत निर्माण को ढहा दिया, जहां बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले का मुख्य आरोपी कथित तौर पर दुर्घटना को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले गया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी ने जुहू स्थित वाइस-ग्लोबल तापस बार में यह कार्रवाई की और 3,500 वर्ग फुट के अवैध निर्माण को गिरा दिया।
रविवार सुबह दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उस पर पीछे बैठी कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए।
पुलिस ने बताया कि कार मुख्य आरोपी मिहिर शाह चला रहा था, जिसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया ।
पुलिस के अनुसार कावेरी नखवा को तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से लगभग 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया और उसके बाद मिहिर ने कार रोकी, अपनी जगह ड्राइवर को बिठाया और दूसरी कार में वहां से भाग गया।
मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को बुधवार को मुंबई की एक अदालत ने 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि के-वेस्ट वार्ड कार्यालय की टीम आज सुबह वाइस-ग्लोबल तापस बार पहुंची और उसके अंदर किए गए अनधिकृत निर्माण और बदलावों को ध्वस्त कर दिया।
अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को बीएमसी ने बार का निरीक्षण किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कोई अनधिकृत निर्माण या बदलाव तो नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि कार्रवाई शुरू करने से पहले बार को नोटिस दिया गया था।
बीएमसी ने बताया कि बार परिसर में करीब 3,500 वर्ग फीट अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिसकर्मियों और राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई।
अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जुहू चर्च के पास स्थित बार के रसोई क्षेत्र, भूतल और प्रथम तल पर किए गए अनधिकृत निर्माण को ढहा दिया गया।
उन्होंने बताया कि भूतल पर लगभग 1,500 वर्ग फुट अतिरिक्त जगह लोहे की शेड लगाने के लिए बिना अनुमति के बना ली गई थी जबकि प्रथम तल पर कुछ क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।
उन्होंने बताया कि इस कार्य में कुल 20 श्रमिकों, पांच इंजीनियर और दो अधिकारी शामिल हुए तथा इस कार्रवाई में एक जेसीबी मशीन और कुछ 'गैस कटर' एवं 'इलेक्ट्रिक ब्रेकर मशीन' का भी इस्तेमाल किया गया।
राज्य आबकारी विभाग ने पहले ही बार को सील कर दिया था।
मिहिर शाह और उसके दोस्त शनिवार रात को बार में गए थे। इसके कुछ घंटे बाद ही यह दुर्घटना हुई थी।
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि बार प्रबंधक ने मिहिर को शराब परोसी थी और न्यूनतम 25 साल की उम्र में शराब सेवन की अनुमति के प्रावधान वाले महाराष्ट्र के कानून का उल्लंघन किया था। मिहिर 24 साल का होने वाला है।
उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर बार को सील करने की कार्रवाई की गई।
भाषा योगेश