सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की
जोहेब
- 25 Jun 2026, 11:00 PM
- Updated: 11:00 PM
नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को पासपोर्ट शुल्क में बदलाव किया, जिसके तहत 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 1,500 रुपये की जगह 2,500 रुपये का भुगतान करना होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई।
बीस जून की अधिसूचना के मुताबिक, पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन कर आवेदन शुल्क में बदलाव किया गया है। नये नियम एक जुलाई 2026 से लागू होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को पुन: जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 2,500 रुपये होगा, जबकि तत्काल सेवा के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
मौजूदा समय में 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को पुन: जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 1,500 रुपये, जबकि तत्काल शुल्क 3,500 रुपये है।
अधिसूचना के अनुसार, 60 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये, जबकि तत्काल आवेदन शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि खोए या क्षतिग्रस्त हुए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की जगह नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये, जबकि तत्काल आवेदन शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि खोए या क्षतिग्रस्त हुए 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की जगह नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि तत्काल आवेदन के मामले में आवेदकों को अब 5,500 रुपये के बजाय 8,500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
इसमें कहा गया है कि '18 साल और उससे ज्यादा उम्र के आवेदक' या '15 से 18 साल के नाबालिग आवेदक' श्रेणियों के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता 10 साल से ज्यादा नहीं होगी।
विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी बीएस मुबारक के नाम से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आठ साल तक की उम्र के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नये पासपोर्ट (पुन: जारी किए जाने के मामले को छोड़कर) के लिए आवेदन शुल्क में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा-24 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के लिए उक्त नियम बनाए हैं। इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है। ये नियम एक जुलाई 2026 से लागू होंगे।"
अधिसूचना में सरकार ने एक अनुसूची भी जारी की है, जो "पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची चार" की जगह लेगी।
संशोधित अनुसूची में दो उप-श्रेणियों का जिक्र है---आवेदक (18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग/15 से 18 साल के बीच की उम्र के नाबालिग, अगर उन्होंने इस श्रेणी में आवेदन किया हो); और नाबालिग आवेदक (18 साल से कम उम्र के)।
अधिसूचना के अनुसार, उप-श्रेणी नाबालिग आवेदक (18 साल से कम उम्र के) के मामले में 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 1,750 रुपये होगा, जबकि तत्काल सेवा के लिए 4,250 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
इसमें कहा गया है कि इस उप-श्रेणी में खोए या क्षतिग्रस्त हुए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की जगह नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 4,250 रुपये, जबकि तत्काल आवेदन शुल्क 6,750 रुपये होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस उप-श्रेणी के तहत जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता पांच साल या आवेदक के 18 वर्ष की आयु हासिल करने (इनमें से जो भी पहले हो) तक होगी।
पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची चार के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए 36 पन्नों का नया पासपोर्ट जारी करने या पासपोर्ट दोबारा जारी करने (जिसकी वैधता पांच साल या नाबालिग के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, होती है) के लिए अभी सामान्य आवेदन शुल्क 1,000 रुपये, जबकि तत्काल आवेदन शुल्क 3,000 रुपये है।
भाषा पारुल जोहेब
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