यौन हिंसा के मामलों को धन के भुगतान के आधार पर हुए समझौतों की वजह से रद्द नहीं किया जा सकता: अदालत

यौन हिंसा के मामलों को धन के भुगतान के आधार पर हुए समझौतों की वजह से रद्द नहीं किया जा सकता: अदालत