बिना अनुमति मीडिया से जानकारी साझा करने पर बंगाल सरकार की सख्ती
नेत्रपाल
- 21 May 2026, 11:01 PM
- Updated: 11:01 PM
कोलकाता, 21 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने एक परिपत्र जारी कर अपने कर्मचारियों के लिए लागू आचरण नियमों को दोहराया है, जिनके तहत बिना अनुमति मीडिया के साथ आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी साझा करने और सार्वजनिक रूप से राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर रोक है।
बाद में, राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह निर्देश केवल नियमित राज्य सरकारी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों पर ही लागू होगा।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं, पश्चिम बंगाल सिविल सेवा, पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा तथा अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू मौजूदा आचरण नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
निर्देश के दायरे को लेकर जारी चर्चाओं के बीच, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने बाद में एक ज्ञापन जारी कर स्पष्ट किया कि ये प्रावधान राज्य सरकार, बोर्ड, निगमों, उपक्रमों तथा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अन्य अर्ध-सरकारी निकायों के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
इस संबंध में एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "इसका उद्देश्य कर्मचारियों को मीडिया से बातचीत और सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आचरण नियमों में पहले से मौजूद प्रावधानों की याद दिलाना है।"
परिपत्र में एआईएस आचरण नियम, 1968 और पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को बिना अनुमति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के साथ कोई भी दस्तावेज या जानकारी साझा करने से प्रतिबंधित किया गया है।
इसमें कर्मचारियों को पूर्व अनुमति के बिना निजी तौर पर निर्मित या प्रायोजित मीडिया कार्यक्रमों में भाग लेने और सरकार से मंजूरी के बिना लेख, प्रसारण या प्रकाशन में योगदान देने से भी प्रतिबंधित किया गया है।
परिपत्र में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों को किसी भी मीडिया में प्रकाशन, संवाद, कथन, प्रसारण या योगदान के माध्यम से राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों या निर्णयों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।
इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संचार जिससे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच, राज्यों के बीच या विदेशों के साथ संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, वह भी प्रतिबंधित है।
स्पष्टीकरण संबंधी ज्ञापन में कहा गया है कि परिपत्र के प्रावधान "केवल पश्चिम बंगाल सरकार के नियमित प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बोर्ड, निगमों, उपक्रमों और अन्य अर्ध-सरकारी संगठनों'' पर लागू होंगे।
वहीं, एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निर्देश के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की श्रेणियों को लेकर अस्पष्टता दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया गया।
अधिकारी ने कहा, "यह परिपत्र केवल मौजूदा सेवा आचरण नियमों को दोहराता है। इसके दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों और संगठनों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक था।"
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