अत्यावश्यक मामलों का केवल प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष ही उल्लेख किया जा सकता है: न्यायालय

अत्यावश्यक मामलों का केवल प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष ही उल्लेख किया जा सकता है: न्यायालय