दिल्ली: शादी का दबाव बनाने पर युवती की हत्या करने का आरोपी छात्र गिरफ्तार
दिलीप
- 13 Mar 2026, 10:48 PM
- Updated: 10:48 PM
नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक होटल के कमरे में एक युवती का गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पीड़िता उस छात्र पर शादी करने के लिए कथित रूप से दबाव डाल रही थी।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बांठिया ने बताया कि शाहदरा निवासी अभिषेक तिवारी (24) को 25 वर्षीय लड़की की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। युवती का शव इस सप्ताह की शुरुआत में एक होटल के कमरे में मिला था और वह चांदनी चौक स्थित एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बताया कि पूछताछ के दौरान तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग' से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और चांदनी चौक की एक दुकान में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था।
पुलिस ने बताया कि तिवारी लगभग दो साल पहले अपने एक मित्र के माध्यम से उस युवती से मिला था, जो युवती का भी मित्र था।
इसके बाद तिवारी और युवती के बीच गहरी दोस्ती हो गई।
हालांकि, हाल ही में वह युवती उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, जो वह नहीं चाहता था।
डीसीपी ने कहा, "दबाव के चलते आरोपी ने हत्या की साजिश रची और 11 मार्च को चर्च मिशन रोड स्थित एक होटल में उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।"
यह मामला बुधवार-बृहस्पतिवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे सामने आया, जब होटल के एक कर्मचारी ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया कि एक कमरे में बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी वहां रह रहे लोग अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर की रहने वाली यह युवती अपने माता-पिता, दादी और छोटी बहन के साथ रहती थी।
वह 11 मार्च को दोपहर के आसपास तिवारी के साथ होटल में गई थी और तिवारी को शाम करीब पांच बजे कमरे को बाहर से कथित तौर पर बंद करने के बाद होटल से निकलते हुए देखा गया था।
युवती के घर न लौटने और फोन पर संपर्क न हो पाने के बाद उसके परिजन ने बुधवार को जाफराबाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
अधिकारी ने कहा कि पुलिस आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करेगी और पूछताछ के लिए उसकी हिरासत मांगेगी।
अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा यासिर दिलीप
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