सीईसी को केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है

सीईसी को केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है