महज इस आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि वह सहयोग नहीं कर रहा है: अदालत

महज इस आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि वह सहयोग नहीं कर रहा है: अदालत