एनसीडब्ल्यू ने सरकारी महाविद्यालय की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
संतोष सुरेश
- 03 Jan 2026, 11:48 PM
- Updated: 11:48 PM
नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शनिवार को धर्मशाला में सरकारी महाविद्यालय की 19-वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने हिमाचल प्रदेश पुलिस से पांच दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
आरोप है कि महाविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर ने छात्रा की रैगिंग की और उसका शारीरिक उत्पीड़न करने के साथ यौन शोषण किया था।
आयोग ने यहां जारी एक बयान में इसे ‘घिनौना, अमानवीय और निंदनीय कृत्य, और छात्रा के जीवन, गरिमा और अधिकारों का घोर उल्लंघन’ बताया है।
आयोग ने कहा कि यह घटना शिक्षण परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती है।
बयान के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।
बयान में आगे कहा गया है कि उन्होंने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने, पोस्टमार्टम और मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और यौन उत्पीड़न निरोधक कानूनों और रैगिंग विरोधी नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि दोषी शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, महाविद्यालय में रैगिंग रोधी तंत्र की समीक्षा और परिसर की सुरक्षा, जागरूकता और परामर्श प्रणालियों को मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को धर्मशाला के सरकारी महाविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर को 19-वर्षीय एक दलित लड़की के कथित यौन उत्पीड़न और उसकी रैगिंग करने के मामले में निलंबित कर दिया। पीड़ित छात्रा की पिछले सप्ताह इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
यह निर्णय सहायक प्रोफेसर (भूगोल) अशोक कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होने के बाद लिया गया, जिन्हें विभागीय जांच के परिणाम आने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित रखा जाएगा।
छात्रा के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 18 सितंबर, 2025 को उनकी बेटी को तीन वरिष्ठ छात्रों ने पीटा, जबकि महाविद्यालय के प्रोफेसर ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।
लड़की का एक वीडियो सार्वजनिक हुआ, जिसमें आरोप लगाया है कि उसने सहायक प्रोफेसर के गलत व्यवहार का विरोध किया, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न किया, उसके साथ अश्लील हरकत की, मानसिक उत्पीड़न किया और धमकी दी।
पिता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि इन घटनाओं के बाद उनकी बेटी गंभीर मानसिक तनाव से पीड़ित हो गई, जिससे उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और 26 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 3(5) (समान मंशा) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम 2009 की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।
भाषा संतोष