भाजपा विधायक शरणु सालागर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
शोभना मनीषा
- 29 Dec 2025, 12:15 PM
- Updated: 12:15 PM
बीदर (कर्नाटक), 29 दिसंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शरणु सालागर के खिलाफ 99 लाख रुपये का चेक ‘बाउंस’ होने की शिकायत के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
भाजपा विधायक पर 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान लिए गए ऋण को वापस नहीं करने करने का आरोप है।
पुलिस ने बताया कि विधायक और शिकायतकर्ता आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। विधायक ने चुनाव संबंधी खर्चों के लिए अपने रिश्तेदार से आर्थिक मदद ली थी और यह राशि उन्हें जनवरी से फरवरी 2023 के बीच कई किस्तों में मिली थी। विधायक ने अपने रिश्तेदार को छह महीने के भीतर सारी रकम लौटाने का आश्वासन दिया था।
प्राथमिकी में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने दो साल तक इंतजार किया लेकिन बार-बार याद दिलाने के बावजूद जब विधायक ने उधार ली गई राशि नहीं लौटाई तो 14 सितंबर 2025 को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक ने देनदारी स्वीकार की और 99 लाख रुपये का चेक दिया।
प्राथमिकी के अनुसार जब शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य 16 सितंबर को विधायक के आवास पर यह पुष्टि करने के लिए गए कि चेक जमा किया जा सकता है या नहीं, तो विधायक ने कथित तौर पर गलत व्यवहार किया, साथ ही धमकी भी दी।
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कथित धमकियों को रिकॉर्ड कर लिया गया और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सबूत के तौर पर शिकायत के साथ जमा किया गया।
पुलिस ने बताया कि जब 18 सितंबर को शिकायतकर्ता के बैंक में चेक जमा कराया गया तो अगले दिन चेक वापस कर दिया गया और बताया गया कि "खाता बंद" हो गया है।
पुलिस ने बताया कि चेक से भुगतान नहीं होने पर 22 सितंबर को विधायक को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने की मांग की गई थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला।
शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ 27 दिसंबर को बसवा कल्याण पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 314 (बेईमानी से संपत्ति का गबन), 318 (धोखाधड़ी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (आपराधिक धमकी) और 74 (महिला की मर्यादित करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
भाषा शोभना