इंदौर में नशे में धुत होकर राहगीरों को रौंदने वाले ट्रक चालक पर लग सकता है रासुका
अमित
- 18 Sep 2025, 10:56 PM
- Updated: 10:56 PM
इंदौर (मध्यप्रदेश), 18 सितंबर (भाषा) इंदौर में शराब के नशे में बुरी तरह धुत होने के बाद एक व्यस्त सड़क पर तीन राहगीरों की कुचलकर जान लेने वाले 50 वर्षीय ट्रक चालक पर सख्त प्रावधानों वाला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया जा सकता है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि शहर के एयरपोर्ट रोड पर 15 सितंबर की रात की इस भयावह घटना में तीन राहगीरों की मौत हो गई थी, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद ट्रक चालक गुलशेर (50) एक स्थानीय अदालत के आदेश पर 21 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में है।
अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मूलतः धार जिले के रहने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उस पर एक महिला से छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने और एक घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर पुलिस की ओर से धार के जिला प्रशासन को ट्रक चालक के खिलाफ रासुका लगाने का प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
इस बीच, इंदौर के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रीकृष्ण लालचंदानी ने गुलशेर से जारी पूछताछ के हवाले से बताया कि घटना के वक्त वह नशे में इस कदर धुत था कि उसे जरा भी होश नहीं था कि वह किस रास्ते पर ट्रक चला रहा है।
उन्होंने बताया, ‘‘गुलशेर को माल पहुंचाने के लिए पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र जाना था, लेकिन उसने शहर के भीड़ भरे एयरपोर्ट रोड की ओर ट्रक मोड़ लिया। जैसे ही उसने पहले वाहन को टक्कर मारी, उसे लगा कि वाहन सवार मर चुका है। इसके बाद वह काफी घबरा गया और किसी भी तरह ट्रक समेत भाग निकलने की कोशिश करने लगा।’’
डीसीपी ने बताया,‘‘एयरपोर्ट रोड पर काफी यातायात था। इस कारण गुलशेर वाहनों को लगातार टक्कर मारता रहा। यातायात पुलिस के एक आरक्षक ने जैसे-तैसे ट्रक रुकवाया और उसे खींचकर बाहर निकाला।’’
उन्होंने बताया कि ट्रक चालक के सहायक शंकर ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया है और इस वाणिज्यिक वाहन के मालिक को भी आरोपियों की फेहरिस्त में शामिल किया जा सकता है।
पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर वाहन चालकों के लिए उनके खून में अल्कोहल की अधिकतम सीमा 0.03 प्रतिशत यानी प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम अल्कोहल निर्धारित है, लेकिन खौफनाक घटना को अंजाम देने के आरोपी ट्रक चालक के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 200 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल पाया गया था।
उन्होंने बताया कि आठ पहियों वाला मालवाहक ट्रक चला रहे गुलशेर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के साथ ही मोटर यान अधिनियम की 185 (नशे की हालत में गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा हर्ष