उच्चतम न्यायालय ने 2001 के हत्या मामले में छोटा राजन की जमानत रद्द की
गोला मनीषा
- 17 Sep 2025, 01:02 PM
- Updated: 01:02 PM
नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मुंबई में 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई जमानत बुधवार को रद्द कर दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें मुंबई उच्च न्यायालय के पिछले साल 23 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और उसे मामले में जमानत दे दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया।
पीठ ने कहा, ‘‘ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?’’
राजन के वकील ने दलील कि इस मामले में कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 71 मामलों में से 47 में सीबीआई को राजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें बंद कर दिया।
राजन के वकील ने कहा कि उसे हत्या के एक अलग मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में राजन को दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है।
पीठ ने कहा, ‘‘हम इस मामले में जमानत रद्द कर देंगे।’’
जब राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह ‘‘बिना सबूत’’ का मामला है, तो पीठ ने कहा, ‘‘आपका नाम ही काफी है।’’
इस पर राजन के वकील ने कहा कि उसे कई मामलों में बरी कर दिया गया है, तो पीठ ने कहा कि उसे बरी इसलिए किया गया क्योंकि गवाह सामने नहीं आए।
पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली और उसकी जमानत रद्द कर दी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राजन पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और एक अन्य मामले में सज़ा काट रहा है।
एक विशेष अदालत ने मई 2024 में होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
राजन ने दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उसने यह भी मांग की कि उसकी सजा निलंबित की जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए।
मध्य मुंबई के गामदेवी स्थित गोल्डन क्राउन होटल के मालिक शेट्टी की चार मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर कथित तौर पर राजन के गिरोह के दो सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जांच से पता चला कि शेट्टी के पास छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली के लिए फोन आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई।
राजन पहले से ही अनुभवी क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
भाषा गोला