न्यायालय ने अभिनेता आलोकनाथ को हरियाणा में मार्केटिंग घोटाला मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया
वैभव मनीषा
- 16 Sep 2025, 01:29 PM
- Updated: 01:29 PM
नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा में एक कथित संदिग्ध मार्केटिंग योजना से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में अभिनेता आलोक नाथ को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया।
नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘इस बीच, अगली सुनवाई तक प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’’
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इस मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।
सोनीपत निवासी विपुल अंतिल (37) की शिकायत पर अभिनेता और ब्रांड एंबेसडर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित तेरह लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।
अंतिल ने आरोप लगाया कि दोनों अभिनेताओं ने ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को ब्रांड एंबेसडर बन कर प्रचारित किया।
मुरथल के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अजीत सिंह ने कहा था कि शिकायत एक मल्टी-मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ थी, जिसकी जांच चल रही है।
दोनों अभिनेताओं के बारे में, एसीपी ने कहा कि वे कथित तौर पर इसके ब्रांड एंबेसडर थे और पीड़ितों को ऐसी हस्तियों के नाम से निवेश करने के लिए लुभाया गया था।
उन्होंने कहा, ‘‘शिकायत में उनका नाम था। एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब, उनकी भूमिका की जांच की जाएगी।’’
अंतिल की शिकायत पर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 (2), 318 (2) और 318 (4) के तहत, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी सहित विभिन्न अपराधों के लिए 22 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सोसाइटी ने ‘वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जनता को धोखा देने का गंभीर अपराध’ किया है।
शिकायत के अनुसार, सोसाइटी का गठन बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत किया गया था और इसने 16 सितंबर, 2016 से हरियाणा सहित कई राज्यों में काम करना शुरू कर दिया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बेहतर रिटर्न का वादा करते हुए, सोसाइटी ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और परिपक्वता राशि का भुगतान समय पर किया जाएगा। शिकायत में दावा किया गया कि उन्होंने शुरुआत में कुछ वर्षों तक ऐसा किया।
इसमें आरोप लगाया गया है कि 2023 में, निवेशकों को परिपक्वता राशि का भुगतान मिलने में रुकावट आने लगी और ‘सोसाइटी के अधिकारी सिस्टम अपग्रेडेशन का बहाना बनाकर देरी को सही ठहराने की कोशिश करते रहे’।
अंतिल ने दावा किया कि जब निवेशकों और एजेंटों ने सोसाइटी के अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्हें झूठे आश्वासन दिए गए।
उन्होंने कहा, ‘‘धीरे-धीरे सोसाइटी के मालिकों ने सभी संपर्क समाप्त कर दिए और निवेशकों को उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं मिली।’’
भाषा वैभव