महिला ने तीन साथियों के साथ मिलकर पति से 1.73 करोड़ रुपये की ठगी की
नोमान नरेश
- 15 Sep 2025, 07:33 PM
- Updated: 07:33 PM
मुंबई, 15 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र की राजधानी में एक महिला ने कर्ज दिलाने के बहाने से तीन साथियों के साथ मिलकर अपने पति के साथ कथित रूप से 1.73 करोड़ रुपये की ठगी की और उसे फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दिलवाई। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मुंबई के भांडुप थाने के अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को आरोपी पूनम रोडे और उसके साथियों सचिन येलावी, सुहास पवार और किशोर पवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
उन्होंने कहा कि पूनम ने कथित तौर पर अपने पति विशाल अशोक रोडे से सात साल की अवधि में 1.73 करोड़ रुपये की ठगी की।
अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2019 में आरोपी ने अपने पति को अपनी दोस्त येलावी और परिचित सुहास पवार से मिलवाया और दावा किया कि वे व्यवसायी हैं जो उसे ऋण दिलाने में मदद कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बाद में उसने दावा किया कि सुहास पवार को जानने वाला म्हात्रे नामक एक व्यवसायी एक कंपनी के माध्यम से तीन करोड़ रुपये का ऋण दे सकता है और दबाव में आकर विशाल रोडे ने येलावी को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 6.92 लाख रुपये का भुगतान कर दिया।
अधिकारी ने बताया कि हालांकि, ऋण कभी भी जारी नहीं किया गया।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी सुहास पवार के कार्यालय में काम करने वाली एक महिला ने विशाल रोडे के साथ व्हाट्सऐप पर बातचीत करनी शुरू की और कथित तौर पर अश्लील तस्वीरों का आदान-प्रदान किया, जिसका इस्तेमाल बाद में उसे धमकाने के लिए किया गया।
अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी और मामले को निपटाने के लिए उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए।
पूनम रोडे ने भी 2022 से अपने पति के खाते से 2.20 लाख रुपये प्रति माह अपने बैंक खाते में स्थानांतरित किए, जिससे 82.23 लाख रुपये का गबन हुआ।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।
भाषा
नोमान