नियुक्ति में विभागीय गलती को कर्मचारियों पर नहीं थोपा जा सकता: उच्च न्यायालय

नियुक्ति में विभागीय गलती को कर्मचारियों पर नहीं थोपा जा सकता: उच्च न्यायालय