कैंटीन कर्मी से मारपीट के मामले में शिवसेना विधायक के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज
धीरज माधव
- 11 Jul 2025, 09:20 PM
- Updated: 09:20 PM
मुंबई, 11 जुलाई (भाषा)दक्षिण मुंबई स्थित विधायक हॉस्टल कैंटीन में एक कर्मचारी से कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और उनके समर्थक के खिलाफ शुक्रवार को गैर-संज्ञेय धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
घटना के तीन दिन बाद यह कार्रवाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद की गई कि पुलिस को जांच शुरू करने के लिए औपचारिक शिकायत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
गैर-संज्ञेय मामला छोटे अपराधों में दर्ज किया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस अदालती वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
गायकवाड़ और उनके एक समर्थक ने मंगलवार रात आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल कैंटीन में ‘बासी खाना परोसने’ के आरोप में एक कर्मचारी के साथ मारपीट की थी।
बुलढाणा से दो बार के विधायक गायकवाड़ द्वारा कैंटीन कर्मचारी को घूंसा और थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से जुड़े गायकवाड़ ने हालांकि खेद व्यक्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह इसी तरह का कदम दोबारा उठाएंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित से पूछा था कि क्या वह विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया।
उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज की जांच के बाद एक पुलिस अधिकारी ने विधायक और उनके समर्थक के खिलाफ राज्य की ओर से मरीन ड्राइव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अधिकारी ने बताया कि विधायक और उनके समर्थक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक गैर संज्ञेय मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 3 (5) (सामान्य इरादा) शामिल हैं।
इससे पहले दिन में राज्य का गृह विभाग भी संभाल रहे मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि घटना की जांच शुरू करने के लिए पुलिस को औपचारिक शिकायत का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने मानसून सत्र के दौरान विधान भवन में संवाददाताओं से कहा कि पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए और यदि यह संज्ञेय अपराध है तो वे उचित कार्रवाई करेंगे।
इससे पहले, गृह राज्य मंत्री एवं शिवसेना विधायक योगेश कदम ने कहा था कि पुलिस गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि कोई शिकायत नहीं है।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रकरण सामने आने के बाद बुधवार को खाद्य सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कैंटीन चलाने वाले कैटरर का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
भाषा धीरज