बिना सोच-विचार किये अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए : उच्चतम न्यायालय

बिना सोच-विचार किये अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए : उच्चतम न्यायालय