उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देगी
अभिनव जफर आनन्द अमित
- 03 Jun 2025, 09:50 PM
- Updated: 09:50 PM
लखनऊ, तीन जून (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन सहित कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का मंगलवार को निर्णय लिया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सार्थक सेवा के बाद अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आरक्षण सभी श्रेणियों – सामान्य, एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति) और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी श्रेणी से संबंधित है, तो आरक्षण एससी के भीतर लागू होगा; अगर ओबीसी है, तो ओबीसी के भीतर।’’
खन्ना ने कहा कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को तीन साल तक की विशेष आयु छूट भी प्रदान की जाएगी।
इस संबंध में भर्ती की चार श्रेणियां हैं- कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन, जिनमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा।
खन्ना ने कहा, ‘‘कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए पहल की है। सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्ष बल), बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) और हरियाणा तथा ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अब 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जो एक साहसिक और उदार पहल है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह न केवल उनकी (अग्निवीरों की) सेवा को मान्यता देता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने सैन्य कार्यकाल के बाद भी देश के सुरक्षा ढांचे में योगदान देना जारी रख सकें।’’
कैबिनेट के फैसले के बाद मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच “एक्स” पर पोस्ट किया, “माँ भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे 'अग्निवीर' राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। चार वर्ष की सेवा के उपरांत उनके ससम्मान समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने एवं आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।”
योगी ने कहा “अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था देने वाला देश का प्रथम राज्य बने उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा “प्रशिक्षित, अनुशासित और समर्पित पूर्व अग्निवीर अब 'सुरक्षित उत्तर प्रदेश-समृद्ध उत्तर प्रदेश' की संकल्पना की सिद्धि में सहभागी बनेंगे।”
भाषा अभिनव जफर आनन्द