'इंडियाज गॉट लैटेंट' मामला: गुवाहाटी पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया से पूछताछ की
अमित माधव
- 07 Mar 2025, 09:29 PM
- Updated: 09:29 PM
गुवाहाटी, सात मार्च (भाषा) गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से उस मामले के संबंध में पूछताछ की जो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोश के बाद दर्ज किया गया था।
इलाहाबादिया बृहस्पतिवार रात को शहर पहुंचे थे और वह अपराध शाखा के सामने पेश हुए, जिसने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की। इलाहाबादिया के साथ उनके वकील भी थे।
संयुक्त आयुक्त अंकुर जैन ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से पूछताछ करने वाले पुलिस दल का नेतृत्व किया। शो पर इलाहाबादिया की टिप्पणियों से इंटरनेट पर आक्रोश उत्पन्न हो गया था।
पूछताछ के बाद जैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘वह दोपहर करीब 12.30 बजे अपराध शाखा कार्यालय पहुंचे और उनसे पूछताछ चार घंटे से अधिक समय तक चली। उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया और हमारे सभी सवालों के जवाब दिये।’’ अधिकारी ने कहा कि इलाहाबादिया ने पुलिस को भविष्य में भी सहयोग देने का आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि जब भी उन्हें मामले के लिए बुलाया जाएगा, वह गुवाहाटी आएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘जांच जारी है और चार और लोगों का आना अभी बाकी है। शो के तीन प्रतिभागी, जो हमारे सामने पेश नहीं हुए हैं, उन्होंने हमें मेल भेजा है कि वे देश से बाहर हैं। हम उन्हें फिर से नोटिस भेजेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।’’
उन्होंने बताया कि पांच यूट्यूबर्स के साथ-साथ उस स्थान के मालिक का नाम भी प्राथमिकी में दर्ज किया गया है जहां शो की शूटिंग हुई थी।
रणवीर इलाहाबादिया द्वारा माता-पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ देशभर में कई प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी टिप्पणी को ‘‘अश्लील’’ करार देते हुए कहा था कि उनकी ‘‘विकृत मानसिकता’’ से समाज को शर्मिंदा होना पड़ा।
गुवाहाटी पुलिस ने मामले के सिलसिले में एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी से 27 फरवरी को पूछताछ की थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को चंचलानी को अंतरिम जमानत दे दी थी।
गुवाहाटी पुलिस द्वारा 10 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इलाहाबादिया और चंचलानी के अलावा, मामले में नामजद अन्य लोगों में कॉमेडियन समय रैना, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा शामिल हैं।
भाषा अमित