अदालतें विधायिका को विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकतीं : उच्चतम न्यायालय

अदालतें विधायिका को विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकतीं : उच्चतम न्यायालय