चिकित्सकों ने आरजी कर अस्पताल मामले में न्याय मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया
सुभाष पवनेश
- 18 Jan 2025, 08:52 PM
- Updated: 08:52 PM
कोलकाता, 18 जनवरी (भाषा) कोलकाता के विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकों ने शनिवार को यहां एक विरोध रैली निकाली और आर.जी. कर अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार व उसकी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिये जाने पर असंतोष जताते हुए मांग की कि मामले में कथित तौर पर शामिल सभी लोगों को सीबीआई अदालत के कठघरे में लाए।
आर.जी. कर अस्पताल सहित शहर में राज्य सरकार संचालित अस्पतालों के कनिष्ठ और वरिष्ठ चिकित्सकों ने सियालदह अदालत के बाहर एक रैली निकाली। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन अपराध के पीछे की सच्चाई सामने आने तक जारी रहेगा।
जूनियर चिकित्सक अनिकेत महतो ने कहा, ‘‘संजय को दोषी करार दिया गया है, लेकिन अन्य दोषियों का क्या? उसने अकेले इस अपराध को कैसे अंजाम दिया होगा ? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, लेकिन घटनास्थल कहां है? हमारे समक्ष अब भी अनुत्तरित प्रश्न हैं।’’
आंदोलनकारी चिकित्सकों ने यह सवाल भी किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूरक आरोप पत्र क्यों दाखिल नहीं किया।
एक अन्य चिकित्सक अशफाकउल्ला ने सवाल किया, ‘‘पूरक आरोप पत्र कहां है? सीबीआई ने कहा था कि वे जल्द ही दाखिल करेंगे।’’
चिकित्सकों ने मामले में 20 मुख्य सवाल उठाए, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे अनुत्तरित हैं। उन्होंने कहा कि अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके स्पष्ट सबूत हैं। साथ ही, पीड़िता के शरीर पर कई लोगों के वीर्य के नमूनों की मौजूदगी का क्या कारण है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को दंडित किये जाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।’’
चिकित्सकों ने 20 सवालों की सूची वाले पर्चे लोगों को बांटे और उनसे विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने का आग्रह किया।
वरिष्ठ चिकित्सक पबित्रा गोस्वामी ने कहा कि जब तक सभी दोषियों पर मामला दर्ज नहीं हो जाता, वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
गोस्वामी ने कहा, ‘‘हम अदालत के इस निर्णय से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यह वास्तव में उन लोगों की मदद करने के लिए है जो अपराध में समान रूप से शामिल थे। हम सड़कों पर उतरना जारी रखेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता और बड़ी साजिश का खुलासा नहीं हो जाता।’’
मामले की सुनवाई कर रही सियालदह की एक अदालत ने दिन में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएंगे।
यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और नौ अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद सुनाया गया।
आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया गया।
भाषा सुभाष