बंगाल मवेशी तस्करी गिरोह : उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में सुकन्या मंडल को जमानत दी
सिम्मी रंजन
- 10 Sep 2024, 09:35 PM
- Updated: 09:35 PM
नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी गिरोह से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार की गई सुकन्या मंडल को मंगलवार को जमानत देते हुए कहा कि सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लग सकता है।
सुकन्या तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी हैं। अनुब्रत भी इसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सुकन्या 26 अप्रैल, 2023 से हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सुकन्या को राहत प्रदान करते हुए इस बात पर गौर किया कि वह एक महिला हैं और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के प्रावधान के तहत जमानत की हकदार हैं।
अदालत ने सुकन्या को 10 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनसे कहा कि वह उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर न जाएं तथा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें।
उसने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता एक शिक्षित महिला हो सकती हैं, जिनका अपना व्यवसाय और वाणिज्यिक उद्यम हो सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उनके खिलाफ आरोप वास्तव में उनके पिता के संदर्भ में हैं और उन्होंने अपने पिता द्वारा रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का अपने व्यावसायिक उपक्रमों के जरिए शोधन किया।’’
पीएमएलए की धारा 45 (1) के प्रावधान के अनुसार, कोई व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या कमजोर है (या अकेले या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर एक करोड़ रुपये से कम की राशि के धन शोधन का आरोपी है), उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
सुकन्या ने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वह एक महिला हैं और कथित मवेशी तस्करी गिरोह के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। सुकन्या का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि वह 31 वर्षीय अविवाहित महिला हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किल समाज के साथ गहराई से जुड़ी हैं और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने दलील दी कि ईडी को अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।
उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि सुकन्या मुख्य मामले (मवेशी तस्करी का मुख्य मामला) में आरोपी नहीं है।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम से नेता अनुब्रत की बेटी ने पिछले साल जून में अधीनस्थ अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी।
भाषा सिम्मी