अदालत ने गाजीपुर में नाले में हुई मौतों के लिए 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का डीडीए को आदेश दिया

अदालत ने गाजीपुर में नाले में हुई मौतों के लिए 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का डीडीए को आदेश दिया