पद उपलब्ध होने पर ही दैनिक वेतन भोगी कर्मी को नियमित किया जा सकता है : दिल्ली उच्च न्यायालय

पद उपलब्ध होने पर ही दैनिक वेतन भोगी कर्मी को नियमित किया जा सकता है : दिल्ली उच्च न्यायालय