पत्नी का भरण-पोषण करना पति का प्राथमिक और निरंतर कर्तव्य है : उच्चतम न्यायालय

पत्नी का भरण-पोषण करना पति का प्राथमिक और निरंतर कर्तव्य है : उच्चतम न्यायालय